UP Bhagya Laxmi Yojana : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना चलाई गयी है। यूपी सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में बेटियों के जन्म पर सहायता राशि प्रदान करना है। जिससे बेटियां अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। साथ ही बेटी के जन्म पर माँ को पौष्टिक भोजन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी धन राशि प्रदान किया जाता है। इस योजना का मकसद गरीब बेटियों को सही पालन पोषण और अच्छी शिक्षा देना है। जिससे उनके भविष्य सुरक्षित रहे।
यदि आप उत्तरप्रदेश के निवासी है और आप इस यह योजना से लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के अंर्तगत आवेदन करना होगा। जिससे आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। बहुत से ऐसे लोग है जिन्हे इस योजना की जानकारी या इसके अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया मालूम नहीं होने के कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पाते है। इसलिए हम अब यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें इसकी आवेदन प्रक्रिया बताने जा रहें है तो चलिए शुरू करते है।
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विषय-सूची
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना क्या है
योगी सरकार द्वारा बेटियों की भविष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का शुरुआत किया गया है। जिससे गरीब परिवार में जन्मी बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। बेटी के जन्म पर माँ को भी अच्छे स्वस्थ्य के लिए 5100 रूपये की सहायता राशि प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत माँ, बेटी दोनों को लाभ प्राप्त होता है। तथा बेटियों की उम्र 21 वर्ष होने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। साथ ही पढाई के लिए भी 23000 हजार रुपये दिया जाता है।
यह राशि बालिकाओ के बैकं खाता में किस्त के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे – छठी क्लास पहुंचने पर 3000 रुपये तथा आठवीं क्लास पहुंचने पर 5000 रुपये, और 10 वीं क्लास पहुंचने पर 7000 रुपये, तथा 12वीं क्लास पहुंचने पर 8000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें
- उत्तरप्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा। जिसके लिए आपको गूगल ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करके mahilakalyan.up.nic.in सर्च करना होगा या दिए गए वेबसाइट लिंक को सेलेक्ट करें।
- जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद वेबसाइट पर जाकर उत्तरप्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है।
- उसके बाद आवेदक को आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे – आवेदक का नाम, आधार नंबर, पता आदि दर्ज करना होगा।
- उसके बाद फिर आवेदन फॉर्म दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे – आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि अटैच करना होगा।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म को नजदीकी आगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग कर्यालय में जमा करना होगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे और यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी। इसकी जानकारी बताने जा रहे है –
- माता पिता का आधारकार्ड।
- बालिकाओं का आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- जातिप्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता पासबुक।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, इसकी सूची यहाँ बताया गया है –
- यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ केवल उत्तरप्रदेश निवासी ही पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होना चाहिए।
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में 31 मार्च 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- जन्म होने के 1 महीना के अंदर ही आगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण भी होना चाहिए तभी पात्र होंगे।
- बच्ची का पढाई सरकारी स्कुल में हो तथा बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए।
सारांश (summary) :
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए सबसे पहले आपको महिला बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को दर्ज करना है और आवश्यक दस्तावेज को अटैच करना है। उसके बाद फिर अपने नजदीकी आगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर देना है।
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उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना से संबधित प्रश्न (FAQ)
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कहाँ करें ?
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन महिला बाल विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है। उसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी दर्ज करके और आवश्यक दस्तावेज को अटैच करना है फिर महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना है।
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का स्टेटस की जानकारी कैसे प्राप्त करें ?
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का स्टेटस की जानकारी आगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंर्तगत कितनी राशि प्रदान की जाती है ?
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंर्तगत जन्म से लेकर विवाह तक 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रत्येक पात्र बेटियों को प्रदान की जाती है। जिससे बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेंगे।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ बताया हुआ है। जिससे अब उत्तर प्रदेश के पात्र निवासी अपने बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना से संबधित किसी प्रकार से कोई भी परेशानी आये तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। ऐसे ही योजनाओं से संबधित नई -नई जानकारी पाने के लिए गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये। mysarkariyojana धन्यवाद !