UP Divyang Pension Yojana : उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में

Laxmi Dewangan

By Laxmi Dewangan

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UP Divyang Pension Yojana : उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में

UP Divyang Pension Yojana online Online Apply : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विकलांग एवं दिव्यांग जनों को हर माह आर्थिक पेंशन प्रदान किया जाता है। जिसकी आवेदन करने के लिए पहले स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय या दिव्यांगजन संबंधित विभाग में जाकर कितना चक्कर लगाना पड़ता था। जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध कराया है। जिस वेबसाइट के माध्यम से अब घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।

यदि आप उत्तर प्रदेश निवासी दिव्यांगजन है और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अब आपको आवेदन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध अधिकारी वेबसाइट के द्वारा आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को विस्तार से बताने वाले हैं। जिससे दिव्यांगजन खुद ही घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते है और हर महीना 1000 रूपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।

इसे भी पढ़िए – वृद्धा पेंशन सूची में अपना नाम कैसे देखें घर बैठे ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें ऑनलाइन

  • उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना के आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है। जिसको ओपन करने के लिए गूगल ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करके sspy-up.gov.in सर्च कीजिये या दिए गए लिंक को चुनें।
  • आधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज में आपको योजना का नाम को सेलेक्ट करना है। फिर ऑनलाइन आवेदन करें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे की स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है।
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  • उसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर दिखाई देगा, जिसमें पूछे गए व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते से संबंधित जानकारी, आय संबंधित जानकारी एवं दिव्यांगता संबंधी जानकारी को बारी-बारी सही जगह पर एंटर करना होगा।
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  • इसके बाद योजना के निर्धारित दस्तावेज को दिए गए साइज के अनुसार डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करदेना है।
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  • फिर नीचे दिए गए बॉक्स को सेलेक्ट करना है उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट करना है। जैसे की स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है।
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इस प्रकार उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। इसके बाद दिव्यांग विभाग के द्वारा पात्रता की जांच करके आवेदक को स्वीकृत किया जाएगा। इसके बाद आपको हर महीना दिव्यांग पेंशन आवेदन के समय दिए गए बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसकी सूची यहां देख सकते हैं-

  • आवेदक दिव्यांग का आधार कार्ड।
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी

सारांश (Summary) :

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना के आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा। फिर होम पेज में योजना का नाम सेलेक्ट करके ऑनलाइन आवेदन करें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर प्राप्त हुए एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी दर्ज करना है। उसके बाद नीचे दिए योजना के निर्धारित दस्तावेज को अपलोड कर देना है, फिर सबमिट करना है। फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को दिव्यांगजन विभाग अधिकारी के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। जिसके बाद आपको हर माह पेंशन प्राप्त होना शुरू हो जायेगा।

इसे भी पढ़िए – UP Nirashrit Mahila Pension Yojana : हर माह 1000 रुपये पाने के लिए यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित प्रश्न (FAQs)

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कितना पर्सेंट विकलांग होना अनिवार्य है?

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए 40% या उससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जिसके द्वारा ही उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का हर माह 1000 रूपये की राशि प्राप्त होगा।

दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने के बाद भी पेंशन नहीं मिलने पर क्या करें?

दिव्यांग पेंशन में आवेदन करने के बाद भी पेंशन नहीं मिलने पर आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर चेक करवाना होगा कि आवेदन सक्सेस हुआ है या नहीं।

पेंशन रुक जाने पर क्या करना चाहिए?

यदि आपका दिव्यांग पेंशन या कोई भी प्रकार के पेंशन मिलते ही मिलते रुक जाते हैं तो उसके लिए आपको अपना आधार अपडेट करवाना होगा। या किसी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर चेक करवाना होगा। फिर आपको पेंशन नहीं आने का कारण पता चल जाएगा।

उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है।जिसके माध्यम से अब उत्तर प्रदेश निवासी दिव्यांग ऑनलाइन घर बैठे ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। फिर 1000रूपये प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इससे जुड़ी अन्य कोई सवाल आपके मन में आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए गूगल ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करके सर्च कीजिए- my Sarkari Yojana धन्यवाद !

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हेलो दोस्तों, मेरा नाम Laxmi Dewangan है और मैं सरकारी योजना से सम्बंधित टॉपिक पर आर्टिकल लिखती हूँ। मुझे आम नागरिकों तक सरकार की नई - नई सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना अच्छा लगता है।

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