उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें सिर्फ 2 मिनट में घर बैठे

Laxmi Dewangan

By Laxmi Dewangan

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Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 : कई बार इंसान सोचें नहीं रहते, वह घटना हो जाती है। जिसके बाद परिवार की पूरा नक्शा ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही परिवार के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुरुआत किया हुआ था। जिसको वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय आदित्य नाथ योगी ने निरंतर रूप से जारी रखते हुए सहायता प्रदान करते है। जिस योजना के अंतर्गत वह परिवार जिसकी मुखिया कमाऊं सदस्य की मृत्यु हो जाने पर 30 हजार की सहायता प्रदान किया जाता है। जिसके माध्यम से दुखी एवं निराश्रित परिवार को आश्रय मिलती है।

उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री ने गरीब परिवार के लिए कई योजना का शुरुआत किया जाता है। लेकिन सभी योजना का लाभ हर कोई नहीं ले पाता। जिसका दो कारण होते है, जिसमें पहला कारण कई लोगो को योजना के बारे में जानकारी नहीं होता। इसलिए योजना का लाभ नहीं उठा सकते है तथा दूसरा कारण कई लोगो को योजना मालूम होती है, लेकिन आवेदन करने के प्रक्रिया मालूम नहीं होती। जिसके कारण लाभ उठाने से वंचित होते है। ऐसे ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में बहुत कम लोग होंगे, जिनको योजना का जानकारी होगा। इसलिए यहां हमने आवेदन तथा योजना के बारे में पूरा विस्तार से बता रहे है।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। जिस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया के अकस्मात मृत्यु हो जाने पर उनसे आश्रित परिवार को 30000 रूपये की एकमुश्त राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करना है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसकी सूची यहां देख सकते है –

  • आधार कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र/ पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता पासबुक।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • राशन कार्ड।
  • ईमेल आईडी।
  • मोबाइल नंबर।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन हेतु पात्रता

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए लिए क्या क्या पात्रता मापदंड की आवश्यकता होगी, इसकी सूची यहां देख सकते है –

  • आवेदक परिवार को उत्तर प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक गरीब परिवार से होना अनिवार्य है, जिसका राशन कार्ड हो।
  • योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया सदस्य की आयु 19 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होने वाले परिवार पात्र होंगे।
  • परिवार की कमाऊँ मुखिया पुरुष या महिला जिसकी परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56,450 प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 प्रति वर्ष होना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि 1 वर्ष के अंदर आवेदन करने पर ही पात्र होंगे।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें ऑनलाइन

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना के आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा। जिसको ओपन करने के लिए गूगल ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करके nfbs.upsdc.gov.in सर्च कीजिए या दिए गए लिंक को चुनें।
  • आधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज में मेनू बारे में आवेदन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नया पंजीकरण ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
parivari labh yojna aavedan option 1
  • जैसे ही आप नया पंजीकरण ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके सामने आर्थिक सहायता स्वीकृत के लिए पंजीकरण फार्म 2024 25 खुलकर दिखाई देगा। जिसमें नया पंजीकरण ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
parivarik labh yojna new application 2
  • उसके बाद पंजीयन फॉर्म प्राप्त होगा, जिसमें जनपद, निवासी – शहरी / ग्रामीण, आवेदक का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता या पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड सभी पूछी गई जानकारी एंटर करके पंजीकरण करना है। फिर otp send बटन को सेलेक्ट करना है।
up parivarik labh yojna application form 3
  • उसके बाद आपको मोबाइल में प्राप्त हुई ओटीपी संख्या को इंटर करना है।
  • फिर आधार नंबर एंटर करके, आधार नंबर से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुई ओटीपी को एंटर करना होगा। उसके बाद आपके आधार नंबर सत्यापन प्रक्रिया हो जायेगा। जिसके बाद नीचे दिए गए verify Aadhar submit application form बटन को सेलेक्ट करदेना है।
  • इसके बाद नीचे दिए गए Print ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। जिस एप्लीकेशन नंबर को होम पेज पर जाकर login ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
  • फिर एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर पुनः ओटीपी संख्या प्राप्त होगा। उसके बाद प्राप्त हुई ओटीपी संख्या को एंटर करना है।
  • इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिस एप्लीकेशन फॉर्म में पंजीयन के अनुसार आवेदक मूल विवरण, बैंक का विवरण, मृतक का विवरण से संबंधित पूछी गई जानकारी दर्ज करना होगा। फिर नीचे दिए गए submit application form बटन को सेलेक्ट करना है।
  • उसके बाद आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो सभी दस्तावेज को स्कैन किये हुए फोटो को अपलोड करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए सभी दस्तावेज अपलोड करें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
  • इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए प्रिंट करें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का पावती प्राप्त हो जायेगा। जिसको स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट निकलवाकर रखना है।

इस प्रकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा आपके सबमिट किये गए एप्लीकेशन फॉर्म को पात्रता की जांच किया जायेगा। जिसके बाद ही आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।

सारांश (Summary) :

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन करने के लिए योजना के आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है। जिसके बाद आवेदन करें ऑप्शन को सेलेक्ट करके पंजीकरण करना है। जिसके बाद पूछी गई आवेदक के सामान्य जानकारी दर्ज करके पंजीकरण करना है। फिर मोबाइल नंबर, आधार नंबर वेरीफाई करके एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा। जिस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई पंजीकरण से जुड़ी आवेदक की जानकारी, मृतक से जुड़ी जानकारी, बैंक खाता से संबंधित विवरण एंटर करना होगा। उसके बाद सभी दस्तावेज को अपलोड करना है।

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित प्रश्न (FAQs)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ग्रामीण को कितना पैसा मिलता है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ग्रामीण तथा शहरी दोनों को ही 30000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान किया जायेगा। जिसके लिए कोई भी अलग अलग नियम नहीं है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में उत्तर प्रदेश के निवासी निराश्रित गरीब परिवार ही आवेदन कर सकते है। जिस परिवार की कमाऊं मुखिया जिसकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में या कोई कारणवश होने वाले परिवार पात्र होंगे।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का पैसा कैसे प्राप्त होगा?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन को परिवार के मुखिया का मृत्यु होने के एक महीना के अंदर ही आवेदन करना होगा। जिसके बाद योजना के निर्धारित पात्रता को पूरा करने वाले पात्र परिवार को 30000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगा। जो की उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से स्टेप by स्टेप बताया हुआ है। जिसके माध्यम से अब कोई भी उत्तर प्रदेश निराश्रित गरीब परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे जुड़ी अन्य कोई सवाल आपके मन में आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए गूगल ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करके सर्च कीजिए – my Sarkari Yojana धन्यवाद !

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हेलो दोस्तों, मेरा नाम Laxmi Dewangan है और मैं सरकारी योजना से सम्बंधित टॉपिक पर आर्टिकल लिखती हूँ। मुझे आम नागरिकों तक सरकार की नई - नई सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना अच्छा लगता है।

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