Mukhymantri Divyang Scooty Yojana : केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही सभी दिव्यांगजन के लिए आर्थिक रूप से सहायता करते है। जिससे दिव्यांगजन हर क्षेत्र में आगे रह सके। इसी की ओर कदम बढ़ाते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का शुरुआत किया हुआ है। जिससे दिव्यांग आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनकर अपना कार्य स्वयं कर पाएंगे।
यदि आप राजस्थान के दिव्यांग जन नागरिक है और आपको भी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली स्कूटी प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको योजना के निर्धारित दस्तावेज एवं पात्रता को पूरा करना होगा। फिर आवेदन करना होगा। लेकिन कई लोग को योजना दस्तावेज एवं पात्रता मालूम होती है, लेकिन आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं रहती। जिसके कारण लाभ लेने से वंचित रह जाते है। इसलिए यहां हमने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन कैसे करना है ? इसको स्टेप द्वारा बताने वाले है। तो चलिए शुरू करते है।
विषय-सूची
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसकी सूची यहां देख सकते है –
- आवेदक का आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- जन आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- रोजगार या शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन हेतु पात्रता
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, इसकी सूची यहां देख सकते है –
- आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 15 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत महिला तथा पुरुष दोनों ही पात्र होंगे।
- आवेदक को 40% दिव्यांग होना आवश्यक है। जिसका सर्टिफिकेट हो।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन कैसे करें
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान के गवर्नमेंट पोर्टल को ओपन करना होगा। जिसके लिए गूगल ब्राउज़र के सर्च बारे में टाइप करके sso.rajasthan.gov.in सर्च कीजिए या दिए गए लिंक को चुनें।
- अधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद register here ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जिसके बाद citizen ऑप्शन को चयन करना है। फिर अपना जन आधार कार्ड नंबर एंटर करके otp वेरीफाई करना है।
- फिर आपके राजस्थान के सभी योजनाओं के सूची में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के नाम दिखाई देगा, जिसको सेलेक्ट करना है।
- उसके बाद मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का दिशा निर्देश एवं दस्तावेज एवं पात्रता प्राप्त होगा, उसके बाद नीचे दी गई Apply ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
- फिर एप्लीकेशन फार्म प्राप्त हो जायेगा, उसके बाद उसमें पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद योजना के निर्धारित दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करके सबमिट करना है।
- इस प्रकार आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरा हो जायेगा। फिर आपके आवेदन किये गए दस्तावेज को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जाँच करके स्वीकृत किया जायेगा।
ध्यान दें – मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। जिसके बाद आधिकारिक पोर्टल में इस योजना के आवेदन करने की प्रक्रिया को बंद की जाएगी।
सारांश (Summary) :
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in पोर्टल को ओपन करना होगा। जिसमें योजना का नाम सेलेक्ट करके आवेदन करें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जायेगा। उसमें पूछी गयी जानकारी दर्ज करना है। फिर योजना के निर्धारित दस्तावेज फ़ाइल को अपलोड कर देना है।
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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन से संबंधित प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लक्ष्य क्या है ?
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लक्ष्य 2000 दिव्यांगजनों को इसका लाभ प्रदान करना है। लेकिन इसका लाभ 40% या इससे अधिक विकलांग होने पर ही प्राप्त होगा।
मुख़्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
मुख़्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पोर्टल में जाकर आवेदन कर सकते है। या ई मित्र के वेबसाइट से या स्थानीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने के लिए कितनी परसेंट विकलांग होना चाहिए ?
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन करने के लिए न्यूनतम 40 % परसेंट विकलांग होना चाहिए। जिसका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही स्कूटी प्राप्त हो पायेगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी हमने यहां विस्तार से इस टाइप में बताया हुआ है। जिसके माध्यम से अब कोई भी राजस्थान के निवासी दिव्यांगजन इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी अन्य सवाल आपके मन में आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए गूगल ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करके सर्च कीजिये – my Sarkari Yojana धन्यवाद !