Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana : झारखंड सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे है। जिससे राज्य के बेरोजगार युवायें रोजगार के माध्यम से अपने तथा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना पाएंगे तथा रोजगार मिलने पर बेरोजगारी दर काफी कम हो जाएगी। झारखंड सरकार इस योजना के माध्यम से उन जरूरत मंद युवाओं को नागरिको को सहायता प्रदान करने के लिए 25 लाख तक की लोन में 40% सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा है।
अगर आप झारखंड निवासी है और आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। लेकिन बहुत से लोगो को इस योजना की जानकारी नहीं होने के कारण तथा इस योजना में आवेदन करने का प्रक्रिया मालूम नहीं होने के वजह से इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी बताने जा रहे है।
विषय-सूची
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुरुआत किया है। इस योजना के द्वारा राज्य में बरोजगारी को ख़तम करके युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से पात्र युवाओं को रोजगार के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जा रहा है तथा इस योजना के अंर्तगत लाभार्थी को 40 % या 5 लाख तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन कैसे करें
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए आपको झारखंड राज्य के रोजगार सृजन योजना से संबधित कार्यालय में जाना होगा –
- झारखंड राज्य आदिवासी सरकारी विकास निगम।
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम।
- पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम।
- जिला कल्याण पदाघिकारी।
- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम।
- उसके बाद संबधित कार्यालय के ऑफिसर द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फिर आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी दर्ज करना होगा। जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता आदि।
- फिर आवेदन फॉर्म दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेज अटैच करना होगा।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म को संबधित कार्यालय में ऑफिसर के पास जमा कर देना होगा। इस प्रकार आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए क्या – क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसकी सूची यहां दिया गया है –
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाणपत्र।
- जातिप्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
- राशन कार्ड।
- बिजनेस रिपोर्ट।
- आयु प्रमाणपत्र।
- निवास प्रमाणपत्र।
- बैंक पासबुक।
- मोबाइल नंबर।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के क्या -क्या पात्रता होना चाहिए, इसकी सूची यहाँ दिया गया है –
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ झारखंड निवासी एवं पड़े लिखे बेरोजगार युवाओं को प्राप्त होगा।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ऐसे युवा जिसके परिवार का वार्षिक आय 5 लाख या उससे कम हो तभी पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन के लिए पात्र उम्र सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के बेरोजगार युवा होंगे।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना इस योजना के लिए लाभार्थी अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन तथा सखी मंडल के महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
सारांश (Summary)
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन के के लिए सबसे पहले आपको इस योजना से संबधित कार्यालय जाना होगा। उसके बाद संबधित ऑफिसर के द्वारा आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है। फिर आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी दर्ज करना है और आवश्यक दस्तावेज अटैच करना है उसके बाद आवेदन फॉर्म को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबधित कार्यालय में ऑफिसर के पास जमा कर देना है।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबधित प्रश्न (FAQ)
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 40 % सब्सिडी के साथ 25 लाख रूपये का लोन प्रदान करना है ताकि युवायें इस योजना का लाभ उठा सके और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कितने रुपये की लोन एवं सब्सिडी प्रदान की जाएगी ?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 50 हजार से 25 लाख तक की लोन एवं 40 % या 5 लाख तक की सब्सिडी राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रदान की जाएगी ?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना मे आवेदन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना मे आवेदन करते समय ऋण राशि के अनुसार, आपको विश्वास दिलाना होगा और आवेदक को उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष ही होना चाहिए इसका ध्यान रखना होगा ।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी बताया हुआ है। जिससे अब झारखण्ड के युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन करने में आसानी होगी। अगर किसी युवक को इस योजना से संबधित किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी आय तो नीचे बताये गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। ऐसे ही योजनाओं से सम्बंधित नई -नई जानकारी पाने के लिए गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – mysarkariyojana धन्यवाद !