राजस्थान राज्य सरकार ने प्रदेश के पशु पालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके अमूल्य पशुओं के वजह से होने वाले हानि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुरुआत किया है। जिसके लिए 5 – 5 लाख दुधारू गाय / भैंस के लिए, 5 – 5 लाख भेड़ / बकरी, और 1 लाख ऊंट के लिए बीमा करने का लाभ दिया जायेगा। जिसके अंतर्गत 400 करोड़ व्यय करने की निर्धारित की है।
यदि आप भी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ लेना चाहते है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया हुआ है। जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल द्वारा स्वयं अपने अमूल्य पशु के नाम पर बीमा करने की अप्लाई कर सकते है। लेकिन इसकी पूरा प्रोसेस मालूम नहीं होती, जिसके वजह से ऑनलाइन सुविधा का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए हमने यहां योजना के बारे में पूरा जानकारी देने वाले है।
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विषय-सूची
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है ?
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन हेतु पात्रता
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में बीमा के लिए निर्धारित आयु
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बीमा करवाने हेतु मूल्य निर्धारित
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें ऑनलाइन
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आवेदन संबंधित प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के पशु पालकों के लिए शुरू की गई नहीं योजना है। इस योजना के अंतर्गत पशु पालकों के अमूल्य पशु धन के नाम पर बीमा किया जायेगा। यह योजना के लिए 2024 – 25 के वित्तीय वर्ष के बजट घोषणा में 400 करोड़ रूपये निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसकी सूची यहां देख सकते है –
- आवेदक का जनआधार कार्ड।
- गोपाल क्रेडिट कार्ड।
- पशु टैग प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन हेतु पात्रता
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता अनिवार्य होगी, इसकी सूची यहाँ देख सकते है –
- आवेदक पशुपालक को राजस्थान की मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक एवं लखपति दीदी योजना के तहत पंजीकृत पशुपालक को प्राथमिकता दी जायेगी।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के पशुपालको को आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत टैगस पशु के ही बीमा होगा।
- योजना के अंतर्गत पशु को लॉटरी सिस्टम द्वारा चयनित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में बीमा के लिए निर्धारित आयु
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं के बीमा करवाने के लिए निर्धारित की गई पशुओं की आयु क्या है, इसकी सूची यहाँ देख सकते है –
- दुधारू गाय और भैंस के लिए :- 3 वर्ष से 12 वर्ष की आयु निर्धारित की है।
- भेड़ और बकरी के लिए :- 1 वर्ष से 6 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। इसके लिए भेड़ और बकरी दोनों ही मादा होनी चाहिए।
- ऊंट (नर / मादा) :- 2 वर्ष से 15 वर्ष तक की ऊंट के लिए बीमा करा सकते है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बीमा करवाने हेतु मूल्य निर्धारित
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में सभी पशुओं के लिए क्या क्या मूल्य निर्धारित की गई है, इसकी सूची यहाँ देख सकते है –
- दुधारू गाय और भैंस के लिए :- प्रति लीटर प्रतिदिन के आधार पर न्यूनतम 3000 रुपये और अधिकतम 4000 रुपये।
- भेड़ और बकरी (मादा) के लिए :- अधिकतम 4000 रुपये।
- ऊंट (नर एवं मादा) के लिए :- अधिकतम राशि 40, 000 प्रति पशु।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें ऑनलाइन
- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है। जिसके लिए गूगल ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करके mmpby.rajasthan.gov.in सर्च कीजिए दिए गए लिंक को चुने।
- आधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज में रजिस्ट्रेशन करें ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है।

- जिसके बाद जन आधार नंबर इंटर करना है, फिर जन आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। जिस प्राप्त हुई ओटीपी संख्या को इंटर करके वेरीफाई करना होगा।

- जैसे ही आप जन आधार नंबर वेरीफाई करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन पेज प्राप्त हो जाएगा, जिस रजिस्ट्रेशन पेज में पूछी गई जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करना है।
- जैसे ही रजिस्ट्रेशन पेज में सभी जानकारी दर्ज करेंगे, उसके बाद नीचे दिए गए योजना के निर्धारित सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपका मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूरा हो जायेगा।
सारांश (Summary):-
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है।उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। जिसके बाद जनआधार नंबर इंटर करके वेरीफाई करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन पेज प्राप्त हो जाएगा। जिसमें पूछी गई जानकारी दर्ज करना है। फिर योजना के निर्धारित सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है, फिर सबमिट कर देना है।
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मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आवेदन संबंधित प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के अधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के अधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in है। जिस वेबसाइट से इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के पशु पालक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है ?
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन करने की 13 दिसम्बर 2024 से शुरू हो चुकी है। जिसकी लास्ट डेट 25 जनवरी 2024 को निर्धारित की गई है। इसके बाद आवेदन करने की प्रक्रिया पोर्टल द्वारा बंद कर दी जाएगी।
पशु बीमा कैसे करवाऐं ?
पशु बीमा करवाने के लिए अपने किसी नजदीकी इमित्र केंद्र या कियोस्क सेंटर जाकर अपने पशु के आधार पर बीमा करवा सकते हैं। या अपने राज्य के पशु बीमा योजना के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी हमने विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है जिसके माध्यम से अब कोई भी राजस्थान के पशु पालक आसानी से इस योजना के अंतर्गत अपने पशु का बीमा कर पाएंगे। यदि इस योजना से जुड़ी अन्य कोई सवाल आपके मन में आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही नई-नई जानकारी पाने के लिए गूगल ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करके सर्च कीजिए – my sarkari yojana धन्यवाद !