Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : मध्यप्रदेश सरकार देंगे बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि, ऐसे करें आवेदन

Alka Dubey

By Alka Dubey

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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार के बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुरूआत किया है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बेटियों की विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान किया जायेगा। जिस सहायता राशि से शादी में होने वाले खर्चों की चिंता से मुक्त हो सकेंगे और अपनी बेटी का शादी धूम-धाम से कर पाएंगे। इस योजना का लाभ केवल बेटियां ही नहीं बल्कि विधवा, तलाक़शुदा महिलाएं भी प्राप्त कर सकेंगे।

यदि आप भी मध्यप्रदेश में रहते है और आप इस मुख्यमत्री कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करना है। तो आपको इसके लिए इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। लेकिन बहुत से लोगो को इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें, इस योजना से लाभ कैसे प्राप्त करें ? इसकी जानकारी नहीं होने कारण योजना का लाभ से वंचित रह जाते है। इसलिए हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी स्टेप में बताने जा रहे है।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य क्या है

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद परिवार के बेटियों के विवाह के लिए 55,000 रुपये की सहयता राशि प्रदान करना है। जिससे लड़कीयो को बाल विवाह जैसे प्रथा से बचाये जा सके और बेटियों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाये ताकि लड़की के साथ -साथ उनके परिवार भी शिक्षित और सशक्त बन सके।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें ऑफलाइन

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए ग्रामीणों को अपने ग्राम पचायत /जनपद पंचायत में जाना है।
  • उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन के लिए संबधित फॉर्म प्राप्त करना है और उसमे दिए गए सभी जानकारी को भरना है।
  • उसके बाद उसमे संबधित दस्तावेज को अटैच करके ग्राम पंचायत में जमा कर देना है।
  • शहरी क्षेत्र में इस योजना में फॉर्म भरने के लिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् के कार्यालय में जाना होगा।
  • उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबधित आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म में दिए गए सभी जानकारी को भरना है और फिर उसमे आवश्यक दस्तावेज को अटैच करना होगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इस योजना में आवेदन कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन के लिए क्या -क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी। इसकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते है।

  • स्थानीय प्रमाण पत्र।
  • बीपीएल कार्ड।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता पासबुक।
  • शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • यदि तलाक सुदा है तो तलाक होने का प्रमाण पत्र।
  • विधवा है तो पति की मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट आकर का फोटो।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ केवल जो गरीबी रेखा के नीचे आते है वही पात्र होंगे।
  • इस योजना के लाभ वही ले पाएंगे जिनके परिवार में कोई भी आयकर डाटा न हो।
  • इस योजना के तहत लाभ वही ले पाएंगे जिस कन्या की उम्र 18 वर्ष या उसे अधिक हो तथा विवाह जिस व्यक्ति से हो रहा हैं वह 21 साल पूर्ण या उससे अधिक हो।
  • इस योजना का लाभ परिवार में केवल दो बेटियों को ही प्राप्त होगा।

सारांश (summary) :-

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले यदि आप शहर से है तो आपको अपने तहसील, नगर निगम, नगर परिषद् जाना होगा और वह से आवेदन फॉर्म प्राप्त करके पूछे गए सभी जानकारी भरना होगा उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अटैच करके जमा कर देना होगा। वही यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन के लिए ग्राम पचायत ,जनपद पंचायत जाना होगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म प्राप्त करके सभी जानकारी को भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अटैच करके आवेदन फॉर्म को जमा कर देना है।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबधित प्रश्न (FAQ)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितना पैसा मिलता है 2024?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 51000 हजार को बढ़ाकर 55000 रुपये कर दिया गया है। जिससे निराश्रित, गरीब बेटियों, तलाकशुदा, विधवा महिलाओ की सादी से चिंता मुक्त रह पाएंगे।

सामूहिक विवाह में क्या क्या कागज लगते हैं?

सामूहिक विवाह में वर वधु की जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शिक्षा का प्रमाण पत्र, वर वधु की फोटो, वर -वधु की आधार कार्ड और दोनों का जातिप्रमाण पत्र आदि होना चाहिए।

कन्या विवाह योजना से लाभ कैसे प्राप्त कर सकते है?

कन्या विवाह योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मध्य्प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है और वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक, वधु की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें ऑफलाइन: इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ बताया है जिससे अब पात्र लाभार्थी मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना का लाभ इस योजना में आवेदन करके प्राप्त कर पाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबधित कोई भी परेशानी आ रही हो या आप इस योजना का पात्रता रखते हुए भी लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। ऐसे ही नई -नई जानकारी पाने के लिए गीगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये। mysarkariyojana धन्यवाद !

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Hi Friends, मेरा नाम Alka Dubey है और इस वेबसाइट पर मैं नई - नई सरकारी योजनाओं से सम्बंधित टॉपिक पर आर्टिकल लिखती हूँ। मुझे आम नागरिकों तक सरकार की नई - नई ऑनलाइन योजनाओं की जानकारी पहुँचाना अच्छा लगता है।

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