एमपी राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में ऐसे वृद्ध जन नागरिक को लाभ उपलब्ध होगा। जिनके केवल कन्या संतान हो, लेकिन कोई भी पुत्र संतान नहीं है। ऐसे अभिभावक को उनके बुढ़ापे में सहारा देने के लिए ऐसी योजना के अंतर्गत आश्रय के रूप में हर महीने 600 रूपये दी जाती है। जो की एमपी निवासी निराश्रित वृद्धजन नागरिक के लिए बहुत ही अच्छी खबर है।
यदि आप भी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो चलिए हम यहाँ इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में क्या क्या दस्तावेज एवं पात्रता अनिवार्य होनी चाहिए ? आवेदन कैसे करना होगा ? इन सभी के बारे ही जानकारी देने वाले है। ताकि कोई भी निराश्रित दम्पति जो पात्र होते हुए भी आवेदन करने में वंचित हो। तो चलिए शुरू करते है।
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विषय-सूची
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है ?
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मुख़्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन हेतु पात्रता
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें ऑनलाइन
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन संबंधित प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना एमपी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक क्रांतिकारी पेंशन योजना है। जिस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपति को आश्रय दिया जाता है, जिसके परिवार में केवल कन्या संतान हो लेकिन कोई भी पुत्र संतान नहीं हो ऐसे दम्पत्ति पति / पत्नी को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज किया सकते होंगे, इसकी सूची में देख सकते हैं –
- आवेदक दंपति का आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- दंपति की संयुक्त फोटो या एकल हो तो फोटो।
- आयकर दाता नही होने के स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- कोई भी पुत्र संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र।
- विधवा या तलाक शुदा महिलाओं के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र या तलाक होने के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किए गए सत्यापित प्रति।
मुख़्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन हेतु पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में क्या-क्या पात्रता अनिवार्य होनी चाहिए, इसकी सूची यहां देख सकते हैं –
- आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक दम्पति पति / पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक दम्पति की कोई भी पुत्र संतान नहीं होना चाहिए।
- आवेदक दंपति आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें ऑनलाइन
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- जिस आवेदन फॉर्म को आप किसी नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमने यहां मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का आवेदन फार्म का पीडीएफ लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक से आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं – आवेदन फॉर्म पीडीएफ लिंक
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद भी प्रिंटआउट निकलवा लेना है, इसके बाद उसे आवेदन फार्म में पूछे गए जानकारी को सही – सही दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद योजना के निर्धारित दस्तावेज को उस आवेदन फार्म के साथ अटैच कर देना है।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। जिसके लिए यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में जाना है या फिर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर निगम, या नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन फार्म जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की जांच करके स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक सीधे बैंक खाते के माध्यम से पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
सारांश (Summary) :-
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। जिसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्थानीय जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत या नगर पंचायत / नगर निगम के कार्यालय से या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं। जिसके बाद उस फॉर्म में पूछे गए जानकारी दर्ज करके निर्धारित दस्तावेज को संलग्न करना है। फिर कार्यालय में जमा कर देना है।
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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन संबंधित प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कहाँ जाना होगा ?
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए अपने स्थानीय नगर पंचायत के ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के कार्यालय में जाना होगा या एमपी के सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवेदन करने के लिए दंपति की आयु कितनी वर्ष चाहिए ?
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए दंपति पति / पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होगी उम्र होनी चाहिए। इससे कम उम्र होने वाले दंपति को इस योजना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का पैसा कैसे प्राप्त होगा ?
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का पैसा आवेदन किए गए दंपति के बैंक खाते में सीधा डिबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें, इसके बारे में पूरा जानकारी बताया हुआ है। जिस योजना के अंतर्गत एमपी के निवासी जिसका पुत्र संतान नहीं होने वाले अभिभावक इस योजना का आवेदन आसानी से कर सकेंगे। यदि इस योजना से जुड़ी अन्य कोई सवाल आपके मन में आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए गूगल ब्राउज़र पर सर्च बार में टाइप करके सर्च कीजिए – my Sarkari Yojana धन्यवाद !