Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के महिलाओं के लिए कल्याणी पेंशन योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना के अंर्तगत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा। कल्याणी पेंशन सहायता योजना में 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के विधवा महिला को लाभ दिया जायेगा। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। ताकि किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहे और अपना जीवन बेहतर तरीके से जी पाए।
अगर आप मध्यप्रदेश के निवासी है और आप योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो आपको योजना के अंर्तगत आवेदन करना होगा। जिससे आपको योजना का लाभ प्राप्त हो सकें। लेकिन बहुत से महिलाओं को आवेदन की जानकारी नहीं होने के कारण योजना का लाभ समय पर प्राप्त नहीं कर पाते है। इसलिए हम ऑनलाइन /ऑफलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना में आवेदन कैसे करें इसकी पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे है।
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विषय-सूची
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना क्या है ?
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें ऑनलाइन
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें ऑफलाइन
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना से संबधित प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के विधवा महिलाओं को हर महीना 600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। यदि महिला पुनर्विवाह करना चाहेंगी तो उनके लिए सरकार द्वारा शादी के लिए 2 लाख रुपये की सहायता की प्रदान किया जाता है। जिससे महिलाओं का जीवन पुनर्विवाह करने के दौरान फिर से खुशियों से भरपूर हो सकें और फिर से विधवा महिलाओं घर बस जाए।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए क्या – क्या पात्रता होनी चाहियें, इसकी सूची यहाँ दिया गया है –
- मध्यप्रदेश निवासी महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगे।
- इस योजना के लिए आवेदक महिलाओं का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
- आवेदक महिला आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए।
- आवेदक महिला किसी प्रकार से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक महिला विधवा होना चाहिए।
- आवेदक महिलाएं पहले से ही कल्याणी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे होंगे, तभी योजना हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक महिलाओं के पास समग्र सदस्य आईडी होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना में आवेदन के लिए क्या -क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसकी सूची यहाँ दिया गया है-
- आधार कार्ड।
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र।
- पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- पासपोर्ट साइज 2 फोटो।
- समग्र सदस्य आईडी।
- मोबाइल नंबर।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें ऑनलाइन
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। जिसके लिए गुगल ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करके socialsecurity.mp.gov.in सर्च करना होगा। या दिए गए लिंक का चयन करें।
- जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद होमपेज में बहुत सारी ऑप्शन दिखाई देगा। जिसमे आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता ऑप्शन सेलेक्ट करना है।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता ऑप्शन सेलेक्ट करते ही, अगला पेज में आपको सेवाएं ऑप्शन के सेशन में पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।

- उसके बाद अगला पेज में पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें सेशन में अपना जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी सेलेक्ट करना होगा। फिर दिए गए कैप्चा को कैप्चा बॉक्स में टाइप कर देना होगा। जिसके बाद पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- उसके बाद आपको अगला पेज में स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाना होगा, जिसके बाद बैंक संबधित सभी जानकारी दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देना होगा।
- फिर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, उसके बाद आवेदन दर्ज करें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद एप्लिकेशन नंबर प्राप्त होगा।
- फिर आपको प्राप्त एप्लिकेशन नंबर और पाउती को प्रिन्ट करके सुरक्षित रखना होगा।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म को स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगर निगम में जमा कर देना होगा।
- जिसके बाद आपके आवेदन फॉर्म का जाँच अधिकारी द्वारा किया जायेगा। आवेदन फॉर्म जाँच के दौरान सही पाए जाने पर आवेदन फॉर्म को स्वीकृति मिल जाएगी।
- इस प्रकार आपको ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो जायेगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें ऑफलाइन
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जनपद पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम कार्यालय जाना होगा।
- जिसके बाद संबधित अधिकारी द्वारा कल्याणी पेंशन का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गये सभी जनकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- फिर आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेज को अटैच कर देना होगा।
- जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को प्राप्त किये गए ऑफिस में संबधित ऑफिसर के पास जमा कर देना होगा।
- फिर आपके द्वारा जमा किये गए आवेदन फॉर्म का जाँच किया जायेगा, आवेदन फॉर्म सही पाए जाने पर आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल हो जायेगा।
- इस प्रकार आप ऑफलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंर्तगत आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
सारांश (summary) :
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद आपको सेवाएं ऑप्शन के सेशन में पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। फिर जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी सेलेक्ट करना होगा। जिसके बाद पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें ऑप्शन को क्लिक करना होगा। फिर सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड कर देना होगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म को स्थानीय निकाय, नगर निगम में जमा कर देना होगा।
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मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना से संबधित प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लाभार्थी कल्याणी की आयु एवं दी जाने वाली राशि क्या है?
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लाभार्थी कल्याणी की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु तक के विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा जीवन निर्वाह हेतु हर महीना 600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या बीपीएल कार्ड जरुरी है ?
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीपीएल कार्ड जरुरी नहीं है। इस योजना के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक की कल्याणी को सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के अंर्तगत आवेदन कहाँ करें ?
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के अंर्तगत ऑफलाइन आवेदन अपने क्षेत्र ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम के कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते है और ऑनलाइन माध्यम से योजना के आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ बताया है। जिससे अब कोई भी कल्याणी महिला इस आर्टिकल के माध्यम से बहुत आसानी से ऑनलाइन /ऑफलाइन माध्यम से योजना के अंर्तगत आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी को भी योजना से संबधित किसी प्रकार से कोई भी परेशानी आये तो नीचे दिए गए कॉमेट बॉक्स में पूछ सकते है। ऐसे ही योजनाओं से संबधित नई – नई जानकारी पाने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – mysarkariyojana.in धन्यवाद !