Mukhymantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana : मध्यप्रदेश सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को आवासीय भूखंड प्रदान करेंगे। इस योजना के माध्यम से जिनके पास खुद का आवास नहीं है जिन्हे किराये के घर में जीवन बिताना पढ़ता है। ऐसे परिवार को नि:शुल्क प्लाट दिया जायेगा। जिसमें खुद का अपना आवास बनवा पाएंगे और अपना जीवन स्वतंत्र रूप से बिता पाएंगे, तथा आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ समाज में एक अच्छी पहचान बना पाएंगे। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के निवासी परिवार प्राप्त कर पाएंगे
अगर आप मध्यप्रदेश राज्य के निवासी है और आप मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। जिससे आपको योजना का लाभ प्राप्त हो सकें। लेकिन बहुत से लोगो को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंर्तगत आवेदन कैसे करें इसकी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण CSC सेंटर का चक्कर लगाते रहते है। इसलिए हम ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया बताने जा रहे है।
विषय-सूची
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन कैसे करे ऑनलाइन
- मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के वेबसाइट में जाना होगा। जिसके लिए गूगल ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करके saara.mp.gov.in सर्च करना होगा। या यहाँ दिए गए लिंक का चयन करना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज में आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमे आपको Back Side आवेदन करें पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अगला पेज में स्क्रॉल करने पर आवेदन करें ऑप्शन दिखाई देगा। जिसे आपको सेलेक्ट करना होगा।
- जैसे ही आवेदन करें ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- उसके बाद आपको उस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे – जिला, तहसील, पटवारी हल्का, ग्राम का नाम और आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म को चेक करने पर सही पाए जाने की स्थिति में सबमिट कर देना है।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म को तहसीलदार, ग्राम पंचायत, पटवारी या सरपंच के द्वारा जाँच करने के बाद पात्र /अपात्र की सूची में अपका नाम दिया जायेगा। फिर जाँच के दौरान आवेदन फॉर्म सही पाएं जाने की स्थिति में तहसीलदार, पटवारी द्वारा अनुमति मिलने पर आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो जायेगा।
इस प्रकार आप घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। तथा योजना का लाभ प्राप्त करके खुद का आवास बनवा सकते है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेज
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन करने के लिए क्या – क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसकी सूची यहाँ पर दिया गया है –
- आवेदक का आधार कार्ड।
- निवास प्रमाणपत्र।
- जातिप्रमाण पत्र।
- आय प्रमाणपत्र।
- पासपोर्ट आकर का फोटो।
- मोबाइल नंबर।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए पात्रता क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, इसकी सूची यहाँ दिया गया है –
- यदि आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से कोई आवास नहीं है।
- आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए तभी पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार में कोई भी आयकरदाता तथा सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का नाम जहाँ वह भूखंड आवास चाहता है वहां होना चाहिए और 1 जनवरी 2021 तक की वोटर आईडी लिस्ट में नाम दर्ज होना चाहिए
सारांश (Summary)
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन करने के लिए सबसे आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद आवेदन करें ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, फिर आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे अपका जिला, तहसील, पटवारी हल्का, ग्राम का नाम आदि दर्ज करना होगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। फिर आपका आवेदन फॉर्म को ग्राम पंचायत, पटवारी, तहसीलदार के द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए पात्र पाए जाने पर इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना से संबधित प्रश्न (FAQ)
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ प्राप्त होगा ?
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे गरीब परिवार को फ्री प्लाट के साथ साथ उस प्लाट का पट्टा दिया जायेगा। तथा बिजली और पानी का सुविधा भी उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितना जमीन दिया जायेगा ?
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत जिनके पास खुद का घर नहीं है। तथा आर्थिक रूप से कमजोर है या ऐसे स्थान में निवास कर रहे जो उनके अधिकार में नहीं आता है। ऐसे परिवार को 600 स्क्वायर फ़ीट का प्लाट दिया जायेगा। साथ ही प्राप्त हुए प्लाट पर खुद का आवास बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ किसको होगा ?
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे 14 लाख गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंर्तगत परिवार में पति या पत्नी इस पट्टे का हक़दार होंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन कैसे करे, इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ बताया हुआ है। जिससे अब मध्यप्रदेश निवासी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन ऑनलाइन सुविधा द्वारा कर पाएंगे। अगर किसी को भी इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार से कोई भी परेशानी आये तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। ऐसे ही योजनाओं से सम्बंधित नई – नई जानकारी पाने के लिए गूगल सर्च बॉक्स में सर्च किजिए – mysarkariyojana धन्यवाद !