मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विवाहित महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चला रही है। लेकिन इसका लाभ अविवाहित महिलाओं को नहीं होता। इसके लिए मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के माध्यम से उन्हें भी हर महीने सहायता राशि प्रदान किये जाते है। जिससे महिला स्वयं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना की जानकारी कई लोगो को नहीं है, जिसके वजह से लाभ लेने से वँचित है। इसलिए हमने यहाँ मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने तथा आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, होने वाले लाभ इन सभी के बारे में बताने वाले है। ताकि यह योजना का लाभ उन पात्र लाभार्थी को मिल सके। जो इनके काबिल है। तो चलिए शुरू करते है।
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विषय-सूची
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना क्या है ?
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन हेतु पात्रता
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन संबंधित प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री अविवाहित योजना मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अविवाहित महिलाओं के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजना है। जिस योजना के अंतर्गत 50 वर्ष की आयु वाले महिला पात्र होगी और पात्र लाभार्थी को हर महीने योजना के अंतर्गत 600 रुपये की पेंशन राशि बैंक खाता में ट्रांसफर किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसकी सूची यहाँ देख सकते है –
- आवेदक महिला का आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता पासबुक।
- मोबाइल नंबर।
- 3 पासपोर्ट साइज फोटो।
- आयु साबित करने के लिए प्रमाण पत्र।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन हेतु पात्रता
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, इसकी सूची यहाँ देख सकते है –
- आवेदक महिला को म.प्र. की निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक महिला का आयु 50 वर्ष या इससे अधिक होनी अनिवार्य है।
- आवेदक महिला के परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक महिला पहले से कोई भी पेंशन प्राप्तकर्ता नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक महिला कोई भी शासकीय या अर्द्धशासकीय कर्मचारी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक महिला का नाम समग्र पोर्टल में होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना से क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे, इसकी सूची यहां देख सकते हैं –
- योजना के अंतर्गत आवेदक महिला को हर महीने 600 रूपये की आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन उनके बैंक खाता में ट्रांसफर किये जायेंगे।
- इसके आलावा राज्य में चलने वाली अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत कार्यालय, यदि शहरी क्षेत्र से है तो नगर पंचायत / नगर पालिका कार्यालय में जाना होगा।
- संबंधित कार्यालय जाने के बाद अधिकारी या कर्मचारी से योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- उसके बाद उस आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करना है।
- फिर योजना के अंतर्गत निर्धारित दस्तावेज को उस आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है।
- फिर सभी जानकारी आवेदन फॉर्म में भरने के बाद संलग्न किये गए दस्तावेज को स्वप्रमाणित करने के लिए हस्ताक्षर करना है।
- फिर संबंधित कार्यालय में या अपने वार्ड के पार्षद या सरपंच के पास जमा करना है।
- इस प्रकार आपके द्वारा जमा किये गए आवेदन फॉर्म को विभाग द्वारा जाँच किया जायेगा। फिर योजना के अंतर्गत पात्रता होने पर योजना के द्वारा पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
सारांश (Summary):-
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। उसके बाद उस आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करना है। फिर निर्धारित दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है। फिर संबंधित कार्यालय में या अपने वार्ड के पार्षद या सरपंच के पास जमा करदेना है।
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मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन संबंधित प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने की आयु सीमा 50 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, यदि 50 वर्ष से कम होने पर इस योजना के लिए अपात्र होंगे। आयु पुष्टि करने के प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
क्या अविवाहित बेटी पेंशन के लिए पात्र है?
जी हाँ, मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की विवाह नहीं हुआ है। उन्हें भी पेंशन की राशि हर महीने स्वीकृत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री अविवाहित योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
मुख्यमंत्री अविवाहित योजना में आवेदन करने के लिए कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया मौजूद नहीं है। इसलिए आपको अपने स्थानीय जनपद या ग्राम पंचायत कार्यालय या शहरी क्षेत्र से है तो नगर पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में जाकर ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी प्रक्रिया हमने स्टेटप बाई स्टेप बताया हुआ है। अभी जानकारी के माध्यम से कोई भी अविवाहित महिला इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके पेंशन का लाभ उठा सकते है। यदि इस योजना से जुड़ी अन्य कोई सवाल आपके मन में हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है। ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए गूगल ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करके सर्च कीजिए – My Sarkari Yojana धन्यवाद !