MP Prasuti Sahayata Yojana 2024 : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर तथा श्रमिक महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना का शुरुआत किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले श्रमिक परिवार के गर्भवती महिला को योजना का लाभ दिया जाता है। ताकि आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही अच्छे से जीवन यापन कर पाएं।
अगर आप मध्यप्रदेश निवासी है और आप मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो आपको योजना के अंर्तगत आवेदन करना होगा। जिससे प्रसूति महिला को योजना का लाभ प्राप्त हो सकें। लेकिन बहुत से लोगो को योजना के अंर्तगत आवेदन करने की जानकारी नहीं होने के कारण योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है। इसलिए हम मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कैसे करें इसकी पूरी जानकारी बताने जा रहे है।
विषय-सूची
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना क्या है ?
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी जननी सुरक्षा योजना के अंर्तगत सभी श्रमिक गर्भवती महिला को 16000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। यह राशि महिलाओं के बैंक खाते किस्तों में ट्रासंफर किया जाता है, पहला क़िस्त में 4 हजार तथा दूसरी क़िस्त 12000 हजार रुपये की राशि दिया जाता है। राज्य के सभी गर्भवती महिला को डिलीवरी के दौरान बीमारी अथवा अन्य उपचार के कारण अधिकतम महीने मातृत्व लाभ सुविधा प्रदान भी किया जाता है।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी यहाँ दिया गया है –
- मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के लिए मध्यप्रदेश के निवासी गर्भवती महिलाएं पात्र होंगी।
- इस योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष आयु के सभी पंजीकृत असंगठित कर्मकार श्रमिक महिला पात्र होंगी।
- इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के सभी पजीकृत श्रमिक महिला प्राप्त कर पाएंगे।
- इस योजना का लाभ 3 बच्चों की प्रसूति तथा यदि एक साथ 2 बच्चे हो तो भी आप योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
- आवेदक प्रसूति महिला का आधार लिंक बैंक खाता होने चाहिए।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना में आवेदन के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होनी चाहिए, इसकी सूची यहाँ दिया गया है-
- आधार कार्ड।
- पहचान प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जातिप्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक।
- आयु प्रमाणपत्र।
- समग्र आईडी।
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड।
- प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र।
- डिलीवरी संबधित सभी दस्तावेज।
- बच्चे का जन्मप्रमाण पत्र।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना आवेदन के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र तथा परिवार कल्याण विभाग कार्यालय जाना होगा। जिसके बाद आपको कार्यालय से संबधित ऑफिसर द्वारा योजना से संबधित आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। या आप स्वयं इस लिंक के माध्यम से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। labour.mp.gov.in
- जैसे ही आवेदन फॉर्म प्राप्त करेंगे, उसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करना होगा।
- फिर आवेदन फॉर्म को प्राप्त किये गए कार्यालय में संबधित ऑफिसर के पास जमा कर देना होगा।
- इस योजना के लिए आवेदिका को प्रसव के तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। यदि किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए है तो डिलीवरी के पहले या तुरंत बाद आवेदन कर सकते है।
इस प्रकार आप मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के अंर्तगत आवेदन कर सकते है और सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर सकती है।
सारांश (Summary) :–
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना आवेदन के लिए, सबसे पहले आपको अपने नजदीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र तथा परिवार कल्याण विभाग कार्यालय जाना होगा। उसके बाद कार्यालय द्वारा आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। जिसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी दर्ज करना होगा। सभी दस्तावेज अटैच करना होगा। जिसके बाद लोक स्वास्थ्य केंद्र तथा परिवार कल्याण विभाग कार्यालय में आवेदन फॉर्म को जमा कर देना होगा।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना से संबधित प्रश्न (FAQ)
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के अंर्तगत कितनी राशि दिया जाता है ?
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के अंर्तगत सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भवस्ता का पंजीयन प्रथम त्रैमास में कराय जाने पहली क़िस्त में 4000 हजार रूपये तथा ओ डोज ,ओपीव्ही, हेपेटाइटिस बी टीकाकरण करने पर दूसरी क़िस्त के रूप में 12000 रुपये प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के अंर्तगत किसको लाभ होगा ?
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के अंर्तगत राज्य के असंगठित कर्मकार में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ होगा। इस योजना के माध्यम से प्राप्त राशि के द्वारा गर्भवती महिला स्वास्थ्य तथा आर्थिक रूप से मजबूत हो पायेगी।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना का आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना का आधिकारिक वेबसाइट labour.mp.gov.in है। इस योजना के माध्यम से सभी अंसगठित कर्मकार श्रमिक महिलाओं को योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि दिया जाता है।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ बताया हुआ है। जिससे अब कोई भी प्रसूति महिला, तथा महिला के पति या उनके परिवार योजना के अंर्तगत आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी को भी योजना से संबधित किसी प्रकार से कोई भी परेशानी आये तो नीचे दिए गए कॉमेट बॉक्स में पूछ सकते है। ऐसे ही योजनाओं से संबधित नई -नई जानकारी पाने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – mysarkariyojana.in धन्यवाद !