MP Ladli Laxmi Yojana : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों की अच्छी शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाता है। जिससे राज्य के गरीब वर्ग की बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करके समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाने के साथ ही सम्मानजनक जीवन यापान कर सकें। इस योजना के माध्यम से सरकार बेटियों को कक्षा 6 वीं से लेकर विवाह तक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, जिससे राज्य में गरीब परिवार की बेटियां आर्थिक रूप से मजबूत हो पायेगी।
अगर आप मध्यप्रदेश निवासी है और आप मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंर्तगत आवेदन करना चाहते है। तो आपको इस योजना के अंर्तगत आवेदन करना होगा। जिससे आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकें। लेकिन राज्य में बहुत से ऐसे परिवार है जिन्हे इस योजना के अंर्तगत आवेदन करने की जानकारी नहीं होने के कारण योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है। इसलिए हम मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें इसकी पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे है।
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विषय-सूची
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना क्या है ?
मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए पात्र बालिकाओं के बैंक खाते में 1 लाख 43 हजार रुपए का धनराशि प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंर्तगत रजिस्टर्ड बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश लेने पर 2 हजार रुपये, 9 वीं में प्रवेश लेने पर 4 हजार रुपये तथा 11 वीं कक्षा 6 हजार रुपये एवं 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान किये जाते है।
12 वीं कक्षा के बाद बालिकाओं को बेचलर या प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश लेने पर 25000 हजार रुपये तथा बालिका के 21 वर्ष के होने पर विवाह करने हेतु सरकार द्वारा 1 लाख रुपये की धन राशि प्रदान किया जाता है।
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के लिए क्या -क्या पात्रता होनी चाहिए, इसकी सूची यहाँ दिया गया है –
- मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के लिए मध्यप्रदेश के मूलनिवासी पात्र होंगे।
- इस योजना के तहत 21 वर्ष की उम्र में शादी करने पर बालिका को 1 लाख रुपये।
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जन्मी बालिकाएं पात्र होंगे।
- इस योजना के अंर्तगत ऐसे परिवार जिसमें पहला बालक अथवा बालिका है और दूसरे प्रसव में जुड़वाँ बच्चियां जन्म लेती है। तो दोनों बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। यदि बच्चियां जुड़वां है तो तीसरी बच्ची को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- योजना के अंर्तगत गोद ली गयी बच्चियां भी पात्र होंगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका स्थानीय आगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिकाओं के माता -पिता किसी प्रकार का कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- बालिका के माता -पिता आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के अंर्तगत पात्र बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा प्रदान किया जायेगा।
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए क्या -क्या आवश्यक दस्तावेज होनी चाहिए, इसकी सूची यहाँ दिया गया है –
- बालिकाओं एवं माता – पिता का आधार कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र। (बालिका का)
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता पासबुक।
- समग्र आईडी।
- राशन कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें
- मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए,सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। जिसके लिए गूगल ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करके ladlilaxmi.mp.gov.in सर्च करना होगा।
- वेबसाइट में सर्च करते ही, होमपेज में आवेदन करें ऑप्शन दिखाई देगा। जिसमें आपको क्लिक करना होगा।

- जैसे ही आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, अगला पेज ओपन हो जायेगा। जिसमें स्क्रॉल करने पर स्व घोषणा फॉर्म दिखाई देगा। जिसको ध्यान से पढ़कर दिए गए बॉक्स में क्लिक करना होगा। जिसके बाद आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा।

- जैसे ही आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसमे बाद लाडली लक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा। जिसमें पूछे गए सभी जानकारी दर्ज करना होगा। उसके बाद आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा।

- उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
- जिसके बाद दिये गये सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा तथा आवश्यकता पढ़ने पर आवेदन फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकते है।
- इस प्रकार आप लाडली लक्ष्मी योजना के अंर्तगत आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
सारांश (summary) :
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा। जिसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा फिर आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से संबधित प्रश्न (FAQs)
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के अंर्तगत आवेदन कब तक किया जा सकता है ?
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के अंर्तगत आवेदन बालिकाओं के जन्म से लेकर बालिकाओं के 5 वर्ष होने से पहले ही योजना के लिए आवेदन करना होगा। यदि आपकी बालिका 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की हो जाती है तो स्थिति में आपकी बालिका योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के अंर्तगत लाभ किसको होगा ?
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के अंर्तगत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले माता पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो उन्हें योजना का लाभ दिया जायेगा। ताकि बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर तथा सशक्त हो सकें।
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के अंर्तगत कितनी राशि प्रदान किया जाता है ?
मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के अंर्तगत पुरे 1 लाख 43 हजार रुपये की सहायता राशि दिया जाता है। जिससे बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकें तथा इस राशि के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर हो पाएंगे।
मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ बताया हुआ है। जिससे अब मध्यप्रदेश निवासी लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंर्तगत आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को योजना से संबधित किसी प्रकार से कोई भी परेशानी आये तो नीचे दिए गए कॉमेट बॉक्स में पूछ सकते है। ऐसे ही योजनाओं से संबधित नई -नई जानकारी पाने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – my sarkari yojana धन्यवाद !