मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन कैसे करें 2024

Alka Dubey

By Alka Dubey

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MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana : मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के विधवा महिलाओं के लिए मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना का शुरुआत किया है। इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। जिससे बालिकाओं के माता पिता को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी, इस प्रकार सशक्त और आत्मनिर्भर बन पाएंगे तथा बालिकाओं के जीवन स्तर में सुधार हो पायेगा।

अगर आप मध्यप्रदेश निवासी है और आप मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो आपको योजना के अंर्तगत आवेदन करना होगा। जिससे आप योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बहुत से लोगो योजना के अंर्तगत आवेदन करने की सही जानकारी नहीं होने के कारण योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है। इसलिए हम मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन कैसे करें इसकी पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे है।

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मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना क्या है ?

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश की योजना है। जिस योजना के अंर्तगत विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने के लिए 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना का लाभ राज्य के सामान्य,अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग के महिलाएं प्राप्त कर पाएंगी।

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए क्या – क्या पात्रता होनी चाहिए, इसकी सूची यहाँ दिया गया है –

  • मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए केवल मध्यप्रदेश मूल निवासी पात्र होंगे।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए तथा कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
  • कल्याणी महिला किसी प्रकार से कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • कल्याणी महिला आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • कल्याणी महिला का परिवार पेंशनधारी नहीं होना चाहिए।
  • यदि कल्याणी के नाबालिग बच्चे हो तो उस स्तिथि में बच्चों के पालन पोषण की जवाबदारी संयुक्तग रूप से कल्याणी और उसके पति की होगी।
  • कल्याणी विवाह योजना के अंर्तगत सामूहिक विवाह में विवाह करने का कोई बंधन नहीं है अथवा एकल विवाह भी मान्य होंगे।

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए क्या -क्या दस्तावेज होनी चाहिए, इसकी सूची यहाँ दिया गया है –

  • पति पत्नी दोनों का आधार कार्ड।
  • पहचान प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • निवास प्रमाणपत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • समग्र आईडी।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • राशन कार्ड।
  • ईमेल आईडी।
  • घोषणा पत्र।
  • विवाह के टाइम का संयुक्त फोटो।
  • मोबाइल नंबर।

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  • मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने जिला के कलेक्टर / सयुंक्त संचालक / उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा।
  • उसके बाद आपको कार्यालय द्वारा संबधित ऑफिसर के माध्यम से मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • फिर आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकरी ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा। जैसे – नाम, वर्तमान पता, आधार नंबर,जाति प्रमाण पत्र आदि।
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच कर देना होगा।
  • जिसके बाद आवेदन फॉर्म को प्राप्त किये गए कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
  • फिर आपके द्वारा जमा किये गए आवेदन फॉर्म का जाँच किया जायेगा, जाँच के दौरान आवेदन फॉर्म सही पाए जाने की स्थिति में आपके आवेदन फॉर्म को स्वीकृति मिलेगी।
  • जिसके बाद आपको योजना का लाभ प्राप्त हो जायेगा।

सारांश (Summary) :

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने जिला के कलेक्टर /सयुंक्त संचालक / उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा। उसके बाद आपको संबधित कार्यालय द्वारा आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। जिसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी दर्ज करना होगा। फिर आवेदन फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज को अटैच करना होगा। फिर आवेदन फॉर्म को संबधित कार्यालय में जमा कर देना होगा।

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मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना से संबधित प्रश्न (FAQs)

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन कहाँ करें ?

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन अपने जिला के कलेक्टर / सयुंक्त संचालक / उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय जाकर कर सकते है।

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के अंर्तगत लाभ किसको होगा ?

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के अंर्तगत गरीब परिवार के कल्याणी महिलाओं को लाभ होगा। इस योजना के अंर्तगत कल्‍याणी महिला विवाह के दिन से 1 वर्ष के अंदर योजना में आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए आधिकरिक वेबसाइट क्या है ?

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए आधिकरिक वेबसाइट socialjustice.mp.gov.in है। इस वेबसाइट को लॉगिन करके आप मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के अंर्तगत आवेदन कर पाएंगे।

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ बताया हुआ है। जिससे अब राज्य में कोई भी कल्‍याणी महिला योजना के अंर्तगत आवेदन कर सकते है। अगर किसी को इस योजना से संबधित किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी आये तो नीचे दिए गए कॉमेट बॉक्स में पूछ सकते है। ऐसे ही योजनाओं से संबधित नई – नई जानकारी पाने के लिए सबसे पहले गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – my sarkari yojana धन्यवाद !

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Hi Friends, मेरा नाम Alka Dubey है और इस वेबसाइट पर मैं नई - नई सरकारी योजनाओं से सम्बंधित टॉपिक पर आर्टिकल लिखती हूँ। मुझे आम नागरिकों तक सरकार की नई - नई ऑनलाइन योजनाओं की जानकारी पहुँचाना अच्छा लगता है।

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