कोई भी जमीन, खेत, या प्लाट का खसरा नकल या जमाबंदी नकल या रजिस्ट्री स्टाम्प पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसको कई बार संभाल के रखने के चक्कर में कहाँ रखे है, यह याद नहीं होता है। जिसके वजह से परेशान होना पड़ता है या कई जरुरी काम में रुकावटें आ जाती है। इसलिए अब राजस्व विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कर दिया है। जिस ऑनलाइन सुविधा से अब अपने जमीन का पुराने कागज आसानी से घर बैठे ही निकाल सकते है।
आपको अपने जमीन का पुराने कागज निकलवाना है और आपके पास राजस्व विभाग जाने का समय नहीं है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जमीन का कई साल पुराने कागज को भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर तुरंत निकाल सकते है। लेकिन उसके लिए आपको जमीन का पुराने कागज ऑनलाइन कैसे निकालना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया पता नहीं है, तो चलिए हम आपको बताते है।
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विषय-सूची
जमीन का पुराने कागज कैसे निकालें ऑनलाइन
1. Bhu Abhilekh की वेब पोर्टल में जाइये
जमीन का पुराने कागज निकालने के लिए सबसे पहले गूगल ब्राउज़र के सर्च बॉक्स ओपन करना है। इसके बाद अपने राज्य के भू अभिलेख की आधिकारिक वेबसाइट में जाने के लिए अपने राज्य के नाम के साथ भूलेख टाइप करके सर्च करें। जैसे आप बिहार से है तो bihar bhulekh टाइप करना है। जैसे नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में दिखाई देगा।
2. अपना खाता देखें ऑप्शन का चयन करें
भूलेख के आधिकारिक वेबसाइट ओपन करने के बाद होम पेज में आपको अपना खाता देखें या भूमि संबंधी जानकारी ऑप्शन दिखाई देगा। जमीन के पुराने कागज निकालने के लिए इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
3. जिला (District) का नाम सेलेक्ट करें
अपना खाता या भूमि संबंधी जानकारी देखें विकल्प को चयन करने के बाद आपको आपके राज्य के अंतर्गत जिला का नाम मैप में दिखाई देगा। इस मैप में अपने जमीन के अंतर्गत जिला का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे यहां स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है।
4. तहसील / अंचल का नाम सेलेक्ट करें
जैसे ही आप अपने जिला का नाम दिए गए मैप में से सेलेक्ट करते है, उसके बाद उस जिला के अंतर्गत तहसील / अंचल का नाम दिखाई देगा। इस मैप में आपको अपने जमीन के अंतर्गत अंचल का नाम चयन करना होगा।
5. गांव / मौजा का नाम सेलेक्ट करें
अगले स्टेप में गांव / मौजा का नाम दिखाई देगा। यहाँ अपने गांव तथा अंचल का नाम सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जमीन का खाताधारी या रैयत धारी का नाम या फिर दिए गए विकल्पों में कोई एक विकल्पों को चयन करना है। जैसे की नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है।
6. अधिकार अभिलेख देखें विकल्प का चयन करें
जैसे ही आप जमीन के खाता धारी के नाम टाइप करके सर्च करते है, उसके अंतर्गत उस जमीन का पूरा रिकॉर्ड ओपन हो जायेगा। जिस खाता धारी का जमीन का कागज / दस्तावेज निकालने के लिए अधिकार अभिलेख देखें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
7. जमीन का पुराने कागज निकालें
जैसे ही आप अधिकार अभिलेख देखें ऑप्शन को सेलेक्ट करते है, उसके बाद जमीन के खसरा / खतौनी का कागज आपके स्क्रीन में ओपन हो जायेगा। इस कागज में आप जमीन मालिक का नाम, खसरा संख्या, रकबा आदि की जानकारी देख सकते है। इसके अलावा दिए गए डाउनलोड बटन से डाउनलोड करके जमीन का पुराने कागज को निकालकर उपयोग कर सकते है।
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जमीन का पुराने दस्तावेज निकालने के लिए राज्य के अनुसार वेबसाइट लिंक
जमीन का पुराने कागज या दस्तावेज निकालने के लिए सभी राज्यों की अलग – अलग वेब पोर्टल है। हमें सभी राज्यों का भूअभिलेख पोर्टल का लिंक यहाँ दे रहे है। जिसके द्वारा आप जमीन का पुराना दस्तावेज निकाल सकेंगे।
राज्य का नाम | वेबसाइट लिंक |
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) | meebhoomi.ap.gov.in |
अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) | eservice.arunachal.gov.in |
असम (Assam ) | ilrms.assam.gov.in |
बिहार (Bihar) | bhunaksha.bihar.gov.in |
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) | bhuiyan.cg.nic.in |
गोवा (Goa) | dslr.goa.gov.in |
गुजरात (Gujarat) | anyror.gujarat.gov.in |
हरियाणा (Haryana) | jamabandi.nic.in |
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) | bhunakshahp.nic.in |
झारखंड ( Jharkhand) | harbhunaksha.jharkhand.gov.in |
केरल (Kerala) | dslr.kerala.gov.in |
कर्नाटक (Karnatak) | www.landrecords.karnataka.gov.in |
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | mpbhulekh.gov.in |
महाराष्ट्र (Maharashtra) | bhulekh.mahabhumi.gov.in |
मणिपुर (Manipur) | louchapathap.nic.in |
मेघालय (Meghalaya) | megrevenuedm.gov.in |
मिजोरम (Mizoram) | landrevenue.mizoram.gov.in |
नागालैंड (Nagaland) | dlrs.nagaland.gov.in |
उड़ीसा (Odisha) | bhunakshaodisha.nic.in |
पंजाब (Punjab) | jamabandi.punjab.gov.in |
राजस्थान (Rajasthan) | bhunaksha.rajasthan.gov.in |
सिक्किम (Sikkim) | sikkimlrdm.gov.in |
तमिलनाडु (Tamilnadu) | collabland-tn.gov.in |
तेलंगाना (Telangana) | dharani.telangana.gov.in |
त्रिपुरा (Tripura) | jami.tripura.gov.in |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | upbhulekh.gov.in |
पश्चिम बंगाल (West Bangal) | banglarbhumi.gov.in |
दिल्ली (Delhi) | gsdl.org.in |
सारांश (Summary) :
जमीन का पुराने कागज निकालने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के भूलेख के आधिकारिक वेबसाइट में जाना है। फिर अपना खाता देखें या भूमि संबंधी विवरण ऑप्शन का चयन करना है। उसके बाद अपने जिला, तहसील और गांव का नाम सेलेक्ट करना है। फिर उस जमीन के मालिक का नाम एंटर करना है। जिसके बाद उस जमीन का पुराना रिकॉर्ड ओपन हो जायेगा। जिसे आप डाउनलोड करके कोई भी राजस्व संबंधी कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में उपयोग कर सकते है।
जमीन का पुराने कागज निकालने से संबंधित प्रश्न (FAQs)
जमीन के दस्तावेज खो जाने पर क्या करें ?
जमीन की दस्तावेज खो जाने पर सबसे पहले नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाना होगा। ताकि कोई दस्तावेज का इस्तेमाल नहीं कर सकें। इसके बाद आप अपने तहसील कार्यालय में जाकर दस्तावेज की डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन करें। इसके अलावा आप अपने राज्य के अंतर्गत भूलेख के वेबसाइट में जाकर भी अपने जमीन के दस्तावेज निकाल सकते हैं।
पुराना से पुराना केवाला कैसे निकालें ?
यहाँ केवाला मतलब जमीन का रजिस्ट्री स्टांप पेपर या खसरा नक्शा या जमीन का जमाबंदी पंजी नकल से है। पुराना से पुराना केवाला निकालने के लिए अपने राज्य के भूलेख वेबसाइट में जाना है। फिर अपना खाता देखें विकल्प सेलेक्ट करके जिला, तहसील तथा गांव का नाम सेलेक्ट करना है। फिर जमीन का खसरा नंबर एंटर करके केवाला निकाल सकते हैं।
20 साल पुरानी खतौनी कैसे निकालें ?
20 साल पुरानी खतौनी निकालने के लिए अपने राज्य के भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट में जाना है। फिर भूमि संबंधी जानकारी विकल्प को चुनकर खसरा विवरण के ऑप्शन को चयन करना है। इसके बाद जमीन के अंतर्गत जिला, तहसील और गांव के नाम सेलेक्ट करना है। फिर खसरा नंबर दर्ज करके 20 साल पुरानी खतौनी निकाल सकते हैं।
जमीन का पुराना कागज कैसे निकाले, इसकी पूरी जानकारी हमने इस आर्टिकल में स्टेप By स्टेप बताया हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति अपने जमीन का पुराना दस्तावेज घर बैठे आसानी से निकाल सकते है। यदि आपको अपनी जमीन का पुराना दस्तावेज ऑनलाइन निकालने में कोई भी परेशानी आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही उपयोगी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए गूगल सर्च बार में सर्च कीजिए – my Sarkari Yojana धन्यवाद !
सर जी
सर्वे जरूरत है इसलिए कि हर जगह जमीन पर कब्जा किया हुआ है धनी व्यक्ति और गरीब लोग लड़ाई कि वजह से कुछ नहीं कर सकता है
ग्राम पंचायत चिलहरी, बक्सर जिले, बिहार कृपा करके। सर
जिस व्यक्ति का आपसी बट्वारा के बाद रसीद कट रहा था. बाद मे जमाबंदी पंजी में नाम ही नही मिल रहा है.उस व्यक्ति का 2008 में निधन हो गया. उनके एकमात्र पुत्र होने के नाते सम्बंधित जमीन पर दाखिल काबिज होने के वावजूद लगान का भुगतान नहीं हो पा रहा है. जमीन सम्बंधी सभी काग्जात मिल नही रहा है. कैसे जमाबंदी कराया जाय एवम जमीन के कागजात निकाले जाये. कुछ जमीन पुस्तैनी है और कुछ खरीदगी किया हुआ है.कृपया मार्ग्दर्शन करे.
कोई नही सुनता।अपर मुख्य सचिव भी बोले मै कुछ नही कर सकता।what’s app 7903455390