जमीन का जमाबंदी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। उस जमाबंदी में जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी शामिल होता है। साथ ही जमीन किसके नाम पर है या जमीन के मालिक का नाम भी दर्ज होता है। जमाबंदी दस्तावेज का उपयोग कोई भी जमीन खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है या जमीन का सर्वें होने पर इस दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। इस दस्तावेज को निकलवाने के लिए सरकारी दफ्तर में बहुत समय लगता था। इसलिए राजस्व विभाग ने अब ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है।
आपको अपने जमीन का जमाबंदी दस्तावेज निकलवाना है, तो उसके लिए आपको राज्यों के अनुसार उपलब्ध भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करके ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना प्रक्रिया जाने आप अपने जमीन का जमाबंदी नकल नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए यहां जमीन का जमाबंदी कैसे निकालें इसकी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया बता रहे है। जिससे आपको जमाबंदी नकल प्राप्त करने में कोई भी परेशानी नहीं हो।
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विषय-सूची
जमीन का जमाबंदी कैसे निकालें ऑनलाइन
1. Bhu Abhilekh वेब पोर्टल को ओपन करें
जमीन का जमाबंदी निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य की राजस्व विभाग की ऑफिसियल भूलेख वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे अगर आप बिहार से है तो biharbhumi.bihar.gov.in वेब पोर्टल में जाइये। (अन्य सभी राज्यों का भूलेख वेबसाइट लिंक हमने नीचे टेबल में दे दिए है।)
2. जमाबंदी देखे विकल्प सेलेक्ट करें
आपके राज्य के भूलेख की वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज में आपको जमाबंदी देखें विकल्प दिखाई देगा, जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। आप कई भाषाओं में अपने जमीन का जमाबंदी नकल निकाल सकते है। जैसे की स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है।
3. जिला, अंचल, हल्का, मौजा का नाम चुनें
जैसे आप जमाबंदी देखें बटन को सेलेक्ट करते है, उसके बाद आपको अपने जमीन का जमाबंदी नकल निकालने के लिए उस जमीन के अंतर्गत जिला, तहसील (अंचल), का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद दिए गए Proceed बटन को क्लिक करना है। फिर हल्का, और मौजा / गांव का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे यहां स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है।
4. जमाबंदी संख्या / खसरा नंबर / रैयत का नाम चुनें
जिला, अंचल, मौजा के नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको जमाबंदी निकालने के लिए जमीन का खाता संख्या / प्लाट संख्या / जमाबंदी संख्या / रैयत के नाम में से कोई एक विकल्प को चयन करना होगा। फिर दिए गए सुरक्षा कोड को हल करके संख्या एंटर करें, फिर Search बटन को चयन कर देना है।
5. रैयत नाम के सामने देखें ऑप्शन को चुनें
जैसे ही आप जमीन का खसरा नंबर या प्लाट नंबर / रैयत का नाम एंटर करेंगे, फिर उस जमीन की पूरी जानकारी देख सकते है। जिसमें से आपको जमाबंदी निकालने के लिए दिए गए रिकॉर्ड में रैयत का नाम के सामने देखें वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहां स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है।
6. जमीन का जमाबंदी निकालें
जैसे ही देखें आइकॉन को सेलेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर आपके जमीन का जमाबंदी पंजी की नकल खुल जाएगी। यहाँ आप दस्तावेज को चेक कर सकते है। अपने जमीन का जमाबंदी पंजी नकल को निकालने के लिए डाउनलोड बटन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर उस जमाबंदी नकल को आप दस्तावेज के तौर पर उपयोग कर सकते है।
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जमीन का जमाबंदी निकालने के लिए राज्यवार वेबसाइट लिंक
जमीन का जमाबंदी नकल निकालने के लिए अलग – अलग राज्यों की अलग – अलग भू अभिलेख वेब पोर्टल उपलब्ध है। यहाँ टेबल में हमने राज्य के अनुसार भूलेख वेब पोर्टल का लिंक दे रहे है। जिसके माध्यम से आप जमाबंदी रिकॉर्ड घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे।
राज्यों के नाम | जमाबंदी निकालने की वेबसाइट |
Andhra Pradesh | meebhoomi.ap.gov.in |
Aasam | ilrms.assam.gov.in |
Arunachal Pradesh | eservice.arunachal.gov.in |
Bihar | biharbhumi.bihar.gov.in |
Chhattisgarh | bhuiyan.cg.nic.in |
Delhi | dlrc.delhi.gov.in |
Gujarat | anyror.gujarat.gov.in |
Goa | dslr.goa.gov.in |
Haryana | jamabandi.nic.in |
Himachal Pradesh | himbhoomilmk.nic.in |
Jharkhand | jharbhoomi.jharkhand.gov.in |
Kerala | – |
Karnataka | landrecords.karnataka.gov.in |
Maharashtra | – |
Madhya Pradesh | mpbhulekh.gov.in |
Manipur | – |
Meghalaya | megrevenuedm.gov.in |
Mizoram | – |
Nagaland | – |
Odisha | bhulekh.ori.nic.in |
Punjab | jamabandi.punjab.gov.in |
Rajasthan | – |
Sikkim | – |
Tamil Nadu | collabland-tn.gov.in |
Telangana | dharani.telangana.gov.in |
Tripura | jami.tripura.gov.in |
Uttar Pradesh | upbhulekh.gov.in |
Uttrakhand | – |
West Bengal | banglarbhumi.gov.in |
सारांश (Summary) :
जमीन का जमाबंदी निकालने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के भूलेख की आधिकारिक वेब पोर्टल को ओपन करें। जिसके बाद जमाबंदी के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर अपने जमीन के अंतर्गत जिला, अंचल और मौजा का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने जमीन का खसरा नंबर या जमाबंदी नंबर को या जमीन के खाता धारी के नाम एंटर कर देना है। इसके बाद स्क्रीन पर जमीन जमाबंदी नकल खुल जायेगा। जिसे आप डाउनलोड करके दस्तावेज के रूप में उपयोग कर सकते है।
जमीन का जमाबंदी निकालने से संबंधित प्रश्न (FAQs)
अपने नाम से जमाबंदी नकल कैसे निकालें ?
अपने नाम से जमाबंदी नकल निकालने के लिए अपने राज्य के भूलेख वेबसाइट में जाना है। फिर उसके बाद जमीन के अंतर्गत जिला, तहसील और ग्राम का नाम चयन करना है। फिर उस जमीन का मालिक का नाम इंटर करना है। इसके बाद आपके नाम का जमाबंदी नकल खुल जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं।
पुरानी जमाबंदी नकल ऑनलाइन कैसे निकालें ?
पुरानी जमाबंदी नकल ऑनलाइन निकालने के लिए राजस्व विभाग के आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना है। फिर अपना जिला, तहसील और गांव का नाम सेलेक्ट करना है। फिर उस जमाबंदी नकल का खसरा नंबर या जमाबंदी संख्या इंटर करना है। जिसके बाद पुरानी से पुरानी तथा नई से नई जमाबंदी नकल निकाल सकेंगे।
जमीन का जमाबंदी नंबर कैसे निकालें ?
जमीन का जमाबंदी नंबर निकालने के लिए अपने राज्य के भूलेख वेबसाइट में जाना है। फिर जिला, अंचल का नाम और मौजा का नाम सेलेक्ट करना है। फिर उस जमीन के रैयतधारी या जमीन के मालिक का नाम एंटर करना है। जैसे ही आप उस जमीन के मालिक का नाम एंटर करेंगे, आप जमीन का जमाबंदी नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
जमीन का जमाबंदी कैसे निकाले, इसकी पूरी जानकारी हमने स्टेप By स्टेप बताया हुआ है। जिसके माध्यम से अब कोई भी नागरिक घर बैठे मिनटों में अपनी जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन निकाल पाएंगे। यदि जमाबंदी ऑनलाइन निकालने में आपको कोई परेशानी आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ऐसे ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करके सर्च कीजिए – My Sarkari Yojana धन्यवाद !
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बिहार जमाबंदी पंजी 22 भाषाओं वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फिर अपना जमीन का जिला, तहसील, और हल्का, मौजा का नाम चुने। उसके बाद रैयतधारी का नाम एंटर करके कॅप्टचा हल कीजिये फिर सर्च करें इसके बाद आपको जमीन जमाबंदी पंजी प्राप्त हो जायेगी।
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पुराना जमबंदी निकालना है