बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें मोबाइल से 2025

Laxmi Dewangan

By Laxmi Dewangan

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बिहार विकलांग जन के लिये राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किए जाते है जिसका लाभ लेने के आवेदन करना होता है। जो की पहले के समय में आवेदन करने के लिए कई दिनों से चक्कर लगाना पड़ता था, तब जाकर योजना का लाभ मिलता था। ऐसे में विकलांग जनों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जिसके लिए अब आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान कर दिया है।

यदि आप भी बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो चलिए हम यहाँ पूरा स्टेप में आवेदन करने की प्रक्रिया को बताते है और आवेदन करने में क्या क्या दस्तावेज एवं पात्रता की आवश्यकता होगी। इसकी भी जानकारी दे रहे है ताकि कोई भी आवेदन करने के बाद किसी दस्तावेज की कमी से वंचित या अपात्र न हो।

इसे भी पढ़िए – बिहार वृद्धा पेंशन का आवेदन फॉर्म कैसे भरें ऑनलाइन

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसकी सूची यहां देख सकते हैं –

  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता पासबुक।
  • मोबाइल नंबर।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने हेतु पात्रता

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए क्या-क्या पात्रता की अनिवार्य होनी चाहिए, इसकी सूची देख सकते हैं –

  • आवेदक को बिहार के मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को 40% विकलांग होना अनिवार्य है, जिसका प्रमाण पत्र हो।
  • आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी शासकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ कोई भी विकलांग जन ले सकते है चाहे वह महिला हो या पुरुष।

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने से क्या लाभ मिलेंगे?

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने से क्या-क्या लाभ प्राप्त होगा, उसके बारे में बताते हैं –

  • बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने से राज्य सरकार द्वारा हर माह बैंक खाते में पेंशन की राशि प्राप्त होगा।
  • इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा भी पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किए जायेंगे।
  • आवेदक विकलांग जन को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।
  • विकलांग जन आवेदक को सरकारी योजनाओं में कई प्रकार के विशेष छूट प्राप्त होगा।
  • इसी प्रकार विकलांग जन आवेदक स्टूडेंट को स्कूल या कालेज में विशेष प्रकार से स्कॉलरशिप प्राप्त होगा।

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें

  • बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
  • जिसके लिए हमने यहाँ लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के माध्यम से आप आवेदन फार्म डाउनलोड कर सकते है।
  • बिहार विकलांग पेंशन आवेदन फार्म प्राप्त हो जाने के बाद उसमें पूछे हुए जानकारी दर्ज करना होगा।
  • फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद योजना के निर्धारित दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देना है।
  • उसके बाद संबंधित विभाग में या अपने स्थानीय जनपद या तहसील कार्यालय में जमा कर देना है।
  • आवेदन फार्म जमा करने के बाद बिहार सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा आपके जमा किए गए आवेदन फार्म को जाँच करने के बाद स्वीकृति प्रदान कर दिया जाएगा।
  • इसके बाद आपको हर महीने का पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है।

सारांश (Summary) :-

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट से या फिर संबंधित विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फिर आवेदन फार्म प्राप्त हो जाने के बाद उसमें पूछी हुई जानकारी दर्ज करना है। उसके बाद योजना के निर्धारित दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर देना है। फिर संबंधित विभाग में जमा करना है। जिसके बाद आवेदन फॉर्म और दस्तावेज को विभाग द्वारा जांच करके स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आपको हर माह विकलांग पेंशन का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जायेगा।

इसे भी पढ़िए – बिहार में वृद्धा पेंशन योजना का स्टेटस कैसे चेक करें सिर्फ 2 मिनट में

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन से संबंधित प्रश्न (FAQs)

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन फार्म कहां से प्राप्त करें ?

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने का आवेदन फार्म आपको बिहार सामाजिक सुरक्षा विभाग के आधिकारिक वेबसाइट elabharthi.bih.nic.in में जाकर आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने स्थानीय सामाजिक सुरक्षा विभाग के संबंधित कार्यालय से भी आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार विकलांग पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए कितने प्रतिशत विकलांग होना चाहिए ?

बिहार विकलांग पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए 40% विकलांग होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

बिहार विकलांग पेंशन योजना में हर माह कितना पैसा मिलता है?

बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत हर माह पात्र लाभार्थियों को 400 रूपये राज्य सरकार की ओर से तथा केंद्र सरकार की ओर से भी 600 रूपये की राशि हर माह दिए जाते है। दोनों मिलाकर एक महीने में 1000 रूपये की पेंशन राशि प्राप्त होता है।

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी हम विस्तार से स्टेप में बताया हुआ है। इसके साथ ही आवेदन करने के लिए दस्तावेज एवं पात्रता तथा क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे, उसके भी जानकारी बताया हुआ है। यदि इससे जुड़ी अन्य कोई सवाल आपके मन में आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए गूगल ब्राउज़र में टाइप करके सर्च कीजिए – My Sarkari Yojana धन्यवाद !

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हेलो दोस्तों, मेरा नाम Laxmi Dewangan है और मैं सरकारी योजना से सम्बंधित टॉपिक पर आर्टिकल लिखती हूँ। मुझे आम नागरिकों तक सरकार की नई - नई सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना अच्छा लगता है।

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