Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2024 : बिहार सरकार ने राज्यों में अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवक युवतियों को विवाह करने पर आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेंगे। जिस सहायता राशि के माध्यम से गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह योजना जातिवाद की समस्या को ख़तम करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित युवक का उम्र 21 वर्ष और युवती का उम्र 18 वर्ष का होना चाहिए तभी विवाह लीगल माना जायेगा और जिससे योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
अगर आप भी बिहार निवासी है और आप योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो आपको योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। जिसके बाद आप योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन बहुत से लोगो को योजना में आवेदन करने की जानकारी नहीं होने कारण योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है। इसलिए बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना में आवेदन कैसे करें इसकी पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे है।
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विषय-सूची
बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना क्या है
समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार सरकार ने बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना का शुरुआत किया है। जिससे राज्य में क़ानूनी तौर पर अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवक युवतियों को 2.50 लाख रुपये तक का आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। जिस सहायता राशि के माध्यम से नवविवाहित जोड़े अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे।
बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना में आवेदन कैसे करें
- बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिला के सामाजिक सुरक्षा कोषांग जाना होगा।
- उसके बाद वहां के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फिर आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकरी दर्ज करना होगा।
- जैसे ही आवेदन फॉर्म दर्ज करेंगे उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अटैच करना होगा।
- फिर आवेदन फॉर्म को सामाजिक सुरक्षा कोषांग ऑफिस में जमा कर देना होगा।
- उसके बाद फिर सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा आवेदन फॉर्म का वेरिफ़िकेशन किया जाता है
- फिर उसके बाद आवेदन फॉर्म सही पाएं जाने पर 3 महीना के अंदर आवेदन फॉर्म को अप्रूव किया जाता है।
- इस योजना से मिलने वाले राशि की जानकारी सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्राप्त होता है।
इस प्रकार आपको योजना का लाभ प्राप्त होगा। बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना के अंर्तगत मिलने वाली राशि सीधे बैंक खाते में क़िस्त के रूप प्रदान किया जायेगा।
बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए क्या -क्या आवश्यक दस्तावेज होगी, इसकी सूचि यहाँ दिया गया है –
- युवक -युवतियों का आधार कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- पहचान प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- विवाह पजींयन प्रमाण पत्र।
- शादी का कार्ड।
- वोटर आईडी।
- पैन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- शादी की तस्वीरें।
- बैंक पासबुक खाता।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना के लिए पात्रता
बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना के लिए क्या -क्या पात्रता होनी चाहिए, इसकी सूचि यहाँ दिया गया है –
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक युवक युवतियों को बिहार का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक युवक का उम्र 21 वर्ष और युवती का उम्र भी 21 वर्ष होना चहिये।
- इस योजना का लाभ पति पत्नी में एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति से होंगे तभी योजना के पात्र होंगे।
- इस योजना इ द्वारा दिव्यांग युवक -युवतियों को भी योजना के अंर्तगत लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नवविवाहित जोड़े को 1 साल के अंदर योजना के अंर्तगत आवेदन करना होगा।
सारांश (summary) : –
बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिला के सामाजिक सुरक्षा कोषांग जाना होगा। उसके बाद वहां से संबधित ऑफिसर द्वारा आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा और उसमें पूछे गए सभी जानकरी दर्ज करना होगा। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अटैच करना होगा, फिर आवेदन फॉर्म को सामाजिक सुरक्षा कोषांग ऑफिस में जमा कर देना होगा।
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बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना से संबधित प्रश्न (FAQs)
बिहार में अंतरजातीय विवाह योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
बिहार में अंतरजातीय विवाह योजना के तहत 2. 50 लाख रुपये की राशि दी जाती है। जिस राशि को नवविवाहित बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर किस्तों में किया जाता है। इस राशि के माध्यम से नवविवाहित युवक युवतियां अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगी।
बिहार में अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ किसको होगा ?
बिहार में अंतरजातीय विवाह योजना के तहत यदि एक अनुसूचित जाति से संबधित होंगे और दूसरा अनुसूचित जनजाति से संबधित होंगे इस स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
बिहार में अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन कहाँ करें ?
बिहार में अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन ऑफ लाइन माध्यम से अपने जिला के सामाजिक सुरक्षा कोषांग जाकर आवेदन कर पाएंगे। तथा ऑनलाइन माध्यम से ambedkarfoundation.nic.in में जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। जिसके बाद आवेदन कर पाएंगे।
बिहार अन्तर्जातीय विवाह योजना में आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ बताने जा रहे है। जिससे अब राज्य में अंतरजातीय नवविवाहित जोड़े योजना के अंर्तगत आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी भी अंतरजातीय नवविवाहित जोड़े को योजना से संबधित किसी प्रकार से कोई भी परेशानी आये तो नीचे दिए गए कॉमेट बॉक्स में पूछ सकते है। ऐसे ही योजनाओं से संबधित नई -नई जानकारी पाने के लिए गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – mysarkariyojana धन्यवाद !